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हत्या के दोषी को उम्र कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा

BY: Naresh Kumar • LAST UPDATED : October 18, 2022, 11:20 pm IST
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हत्या के दोषी को उम्र कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Mukesh murder case Farain Kalan

इंडिया न्यूज, Jind News, (Haryana)। Mukesh murder case Farain Kalan: हरियाणा के जिला जींद में मंगलवार को सैशन जज रितू गर्ग की अदालत ने युवक की हत्या कर शव को खुर्दबुर्द करने के जुर्म में एक दोषी को उम्र कैद तथा 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

25 जुलाई 2019 को गांव फरैण कलां निवासी मनोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई मुकेश का शव सड़क किनारे बदामर हुआ था। जब वो मौके पर पहुंचे थे तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे।

मृतक के गांव का ही रहने वाला है दोषी

मनोज ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके भाई की गांव के ही प्रवीन ने हत्या की है। प्रवीण को उसके भाई के साथ शराब पीते हुए अंतिम बार देखा गया था। उसके बाद से उसके भाई का कोई सुराग नहीं लगा था। शराब पीने के दौरान ही प्रवीन ने उसके भाई मुकेश की हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फैंक दिया।

अदालत में विचाराधीन था मामला

सदर थाना नरवाना पुलिस ने मनोज की शिकायत पर प्रवीन के खिलाफ हत्या तथा शव को खुर्दबुर्द करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने प्रवीन को उम्र कैद तथा 40 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है।

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