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Gujarat High Court: वह इनके मां की तरह…, गुजरात हाई कोर्ट में अपनी लड़की, गाय, भैंस और मुर्गियों के कस्टडी की मांग- Indianews

BY: Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : April 18, 2024, 4:10 pm IST
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Gujarat High Court: वह इनके मां की तरह…, गुजरात हाई कोर्ट में अपनी लड़की, गाय, भैंस और मुर्गियों के कस्टडी की मांग- Indianews

Delhi High Court

Indianews (इंडिया न्यूज), Gujarat High Court: एक हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हैरान कर दिया। सूरत की एक महिला ने अपनी याचिका में अपहरण हुई अपनी बेटी के साथ-साथ मवेशियों की भी कस्टडी की मांग की है। महिला का दावा है कि उसके मवेशियों को भी चुरा लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

हाइब्रिड सुनवाई मोड में अदालत को ऑनलाइन संबोधित करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील एबी पंड्या ने अदालत को सूचित किया कि महिला की बेटी का दो साल पहले अपहरण कर लिया गया था, और गुंडों ने उसकी झोपड़ी को जला दिया था और उसकी गायों, भैंसों और मुर्गियों को ले गए थे।

उसने दो FIR दर्ज कराई थीं, एक अगस्त 2022 और दूसरी फरवरी 2023 में। लेकिन पुलिस उसकी बेटी और मवेशियों को वापस लाने में निष्क्रिय रही। याचिका में दावा किया गया कि यह दो भू-माफियाओं की करतूत थी, जिनके इशारे पर नगर निगम ने बाद में झोपड़ी को तोड़ दिया और उसके आवास को नष्ट कर दिया।

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जानवरों और पक्षियों के लिए मां की तरह

न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे और न्यायमूर्ति एसजे दवे की पीठ ने वकील से महिला के मवेशी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में याचिका में की गई प्रार्थना के बारे में सवाल किया। पंड्या ने जवाब दिया कि उनका मुवक्किल इन जानवरों और पक्षियों के लिए मां की तरह है और इसलिए उनकी देखभाल उन्हें सौंप दी जानी चाहिए।

जानवरों के लिए हैबियस कार्पस नहीं

न्यायमूर्ति कोग्जे ने वकील से पूछा कि एचसी हैबियस कार्पस क्षेत्राधिकार के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकता है, जिस पर वकील ने जवाब दिया, क्योंकि वे भी इंसान हैं। वह इन जानवरों की मां है। न्यायाधीशों ने वकील से जानवरों और पक्षियों की हिरासत की प्रार्थना को याचिका से हटाने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त नहीं हैं कि हम जानवरों और पक्षियों के लिए हैबियस कार्पस क्षेत्राधिकार लागू कर सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई 19 अप्रैल के लिए तय की है।

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