India News (इंडिया न्यूज़), गुलाबी रंग का वो नोट जिसे बदलवाने या जमा करने की डेडलाइन सात अक्टूबर को खत्म हो गई। उसे बदलवाने के लिए दिल्ली में आरबीआई के दफ्तर के सामने बड़ी लाइन लगी है। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये का नोट बैंक में जाकर जमा करवाने या बदलवाने के लिए करीब साढ़े चार महीने का समय दिया था। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी जिसे बढ़ाकर सात अक्टूबर किया गया था।

आरबीआई ने जारी किया था एक सर्कुलर

दि गई डेडलाइन तक कई लोग  नोट नहीं बदला और न ही इसे जमा किया। ऐसे लोगों के लिए आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक जो लोग सात अक्टूबर 2023 तक नोट नहीं बदल पाए, वे आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से जाकर नोट बदल सकते हैं।

  • 2016 में नोटबंदी के बाद 2,000 रुपये के नोट को शुरू किया गया था।
  • साल 2018-19 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद की दी थी।
  • आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।

96 परसेंट 2000 रुपये के नोट सिस्टम में वापस आ चुके हैं वापस

बैंक ने इन नोटो को बंद करने का वजह बताते हुए कहा कि  जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था, वह पूरा हो चुका है। बैंक ने पहले इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन रखी थी जिसे बाद में बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दिया गया था। बैंक के मुताबिक 30 सितंबर तक 96 परसेंट 2000 रुपये के नोट सिस्टम में वापस आ चुके हैं।

चार परसेंट 2000 रुपये के नोट अब भी लोगों के पास

30 सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो चार परसेंट 2000 रुपये के नोट अब भी लोगों के पास हैं। अब इन नोटों को बैंक में जाकर जमा नहीं कराया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है।

अब केवल आरबीआई में ही बदला जा सकता है 2000 का नोट

हालांकि सात अक्टूबर की डेडलाइन के बाद भी यह लीगल टेंडर बना हुआ है। लेकिन इसे केवल आरबीआई में ही बदला जा सकता है। इसके लिए आपको यह स्पष्टीकरण देना होगा कि आपने समय रहते इसे जमा क्यों नहीं कराया या बदला क्यों नहीं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक बार में 20 हजार से ज्यादा के नोट नहीं बदले पाएंगे।

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