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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र स्पीकर ने NCP विधायकों के अयोग्यता याचिका पर सुनाया फैसला, जानें क्या कहा

BY: Shanu kumari • LAST UPDATED : February 15, 2024, 5:36 pm IST
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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र स्पीकर ने NCP विधायकों के अयोग्यता याचिका पर सुनाया फैसला, जानें क्या कहा

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India News (इंडिया न्यूज), Maharashtra Politics: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को एनसीपी विधायकों की अयोग्यता याचिका पर फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने अजित पवार के गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका को खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर उन्होंने फैसला सुनाया कि अजित पवार गुट की संख्या  शरद पवार गुट से काफी अधिक है। इस गुट में 41 विधायकों का समर्थन है। जिसकी वजह से अजित पवार गुट ही असली गुट है।

एनसीपी के भीतर भारी बहुमत प्राप्त

नार्वेकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दो गुटों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, “मेरा मानना ​​है कि अजीत पवार गुट को एनसीपी के भीतर भारी बहुमत प्राप्त है।” बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अजित पवार गुट से अनिल पाटिल और समीर भुजबल मौजूद पहुंचे। वहीं शरद पवार गुट से केवल उनके वकील मौजूद रहें। बता दें कि दोनों गुटों की तरफ से कुल पांच याचिका दायर की गई थी। जिसमें अजित पवार की ओर से दो तो वहीं शरद पवार की ओर से तीन याचिका दायर की गई थी।

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