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Supreme Court: एकनाथ शिंदे विधायकों के याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

Rajesh kumar • LAST UPDATED : December 15, 2023, 3:25 pm IST

India News(इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी तक का समय बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एकनाथ शिंदे के खेमे के विधायकों और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला महाराष्ट्र के स्पीकर को लेना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में अंतिम फैसला लेने को कहा था, लेकिन नार्वेकर ने लंबित याचिकाओं की समीक्षा के लिए और समय मांगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात पर अड़ी रही कि स्पीकर को 10 जनवरी तक फैसला सुनाना होगा।

सीजेआई ने कहा, “स्पीकर ने संकेत दिया है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी और स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की थी। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम स्पीकर को निर्णय देने के लिए 10 जनवरी, 2023 तक का समय विस्तार देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर की गई थीं।

पीठ ने कही ये बात

पीठ ने 18 सितंबर को स्पीकर को एकनाथ शिंदे और उनके प्रति निष्ठा रखने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सारिणी बताने का निर्देश दिया था, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था।

एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के दर्जनों अन्य विधायकों के साथ, उद्धव ठाकरे सरकार से विद्रोह कर दिया और महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और शिवसेना दो गुटों में विभाजित हो गई – एक का नेतृत्व ठाकरे और दूसरे का नेतृत्व शिंदे को करना पड़ा।

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