Malala On Hijab Controversy

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

Malala On Hijab Controversy कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद (hijab Controversy ) के मामले में पाकिस्तान की महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई (Mala Yousafzai) ने भी हस्तक्षेप किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इस महिला ने कहा है हिजाब पहनकर कॉलेज या स्कूल आने वाली लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से इनकार करना पूरी तरह गलत है। यह भयावह है। उन्होंने अपने हैंडल ट्विटर पर लिखा, भारत के राजनेताओं को मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए।

आज भी होगी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी ढाई बजे इस मामले में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कल भी हाईकोर्ट में इस प्रकरण में सुनवाई हुई थी। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा, हम कानून के अनुसार चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं चलेंगे। जो संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवद्-गीता है। बता दें कि मुस्लिम छात्राओं की चार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।

कर्नाटक में प्रदर्शन के चलते बंद करने पड़े हैं स्कूल-कॉलेज, डीयू में भी प्रदर्शन

हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही कल छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि प्रशासन को धारा 144 (section 144) लागू करनी पड़ी। इसके बाद राज्य सरकार ने तीन दिन तक स्कूल-कॉलेज बंद (school and college closed) रखने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। शिमोगा के बागलकोट में पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कल दिल्ली विश्वविद्यालय तक यह मामला पहुंच गया। यहां कुछ छात्रों ने हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन किया।

जानिए क्या है मामला

Udupi, Feb 08 (ANI): Protest erupt between students who wearing hijab and another group of students wearing saffron stoles and headgears, at Mahatma Gandhi Memorial College in Udupi on Tuesday. (ANI Photo)

कर्नाटक के उडुपी जिले (Udupi District) से हिजाब पहनने को लेकर विवाद उपजा है। दरअसल हिजाब पहनने की वजह से कुछ छात्राओं को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था। कॉलेज का इसमें तर्क था कि यहां पर एक यूनिफॉर्म लागू है तो अलग ड्रेस पहनकर आने वाले लोगों को कॉलेज में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन लड़कियों ने कॉलेज के इस रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका तर्क है कि इस तरह से हिजाब न पहनने देना मौलिक अधिकारों का हनन है और आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन है।

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