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क्या Kangana Ranaut से छिन जाएगी सांसदी? मंडी सीट पर हुए चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती

BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : July 25, 2024, 9:17 am IST
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क्या Kangana Ranaut से छिन जाएगी सांसदी? मंडी सीट पर हुए चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती

Kangana Ranaut

India News(इंडिया न्यूज), Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को किन्नौर निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। मंडी से सांसद कंगना का चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका में दलील दी गई है कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

21 अगस्त तक कंगना को दाखिल करना है जवाब 

नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रनौत ने मंडी लोकसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74755 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। ​​उन्हें 537002 मत मिले, जबकि सिंह को 462267 मत मिले। रनौत का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी (उपायुक्त, मंडी) ने गलत तरीके से खारिज कर दिया और उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है।

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वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने क्या कहा?

वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई और उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ विभाग से प्राप्त नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। हालांकि, उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था और जब उन्होंने उन्हें प्रस्तुत भी किया, तो चुनाव अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र रद्द कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि उनके कागजात स्वीकार किए जाते, तो वे चुनाव जीत सकते थे और कहा कि कंगना का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए।

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