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Manipur HC ने ट्रांसजेंडर मेडिकल ऑफिसर की जनहित याचिका पर राज्य शिक्षा विभाग को भेजा नोटिस, मांगा जवाब-Indianews

BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : June 16, 2024, 1:17 pm IST
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Manipur HC ने ट्रांसजेंडर मेडिकल ऑफिसर की जनहित याचिका पर राज्य शिक्षा विभाग को भेजा नोटिस, मांगा जवाब-Indianews

Manipur HC

India News(इंडिया न्यूज),Manipur HC: मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षा विभाग को एक ट्रांसजेंडर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र में नाम और लिंग बदलने की याचिका पर नोटिस जारी किया है, मामले से अवगत अधिकारियों ने शनिवार को बताया।

मणिपुर उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय मणिपुर शिक्षा विभाग द्वारा कथित तौर पर बेयोन्सी लैशराम को नई डिग्री और अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने के बाद जनहित याचिका दायर की गई थी, जबकि डिप्टी कमिश्नर से नाम और लिंग पहचान बदलने के लिए मान्यता प्राप्त होने के बाद भी।

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हालांकि, बाद में उसने महिला में परिवर्तन किया और अपना नाम बदलकर बेयोन्सी रख लिया। उसने अपने डिग्री प्रमाण पत्र पर अपना नाम बदलने के लिए मणिपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BOSEM) के अध्यक्ष से संपर्क किया था, लेकिन उसे बताया गया कि उसे पहले अदालत के आदेश की आवश्यकता है।

मेडिकल अस्पताल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

इम्फाल के एक निजी मेडिकल अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी 32 वर्षीय लैशराम ने मणिपुर शिक्षा विभाग को हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी), हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन (एचएसएसएलसीई), बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस), मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के लिए नए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

जानें याचिका की बातें

अपनी याचिका में, लैशराम ने अदालत से बोसम और शिक्षा निदेशालय को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शैक्षिक प्रमाण पत्र पर अपना नाम और लिंग बदलने के अधिकार का समर्थन किया गया हो।

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इसके अतिरिक्त, याचिका में यह भी मांग की गई है कि मणिपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डिग्री प्रमाण पत्र को उनके नाम और लिंग परिवर्तन को दर्शाने के लिए अपडेट करें और उन्हें अदालतों का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता के बिना उनके आवेदनों के आधार पर संशोधित प्रमाण पत्र प्रदान करें।

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Education DepartmentImphalpetition

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