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Manish Kashyap: यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में ही रहेंगे कश्यप… नहीं जाना होगा तमिलनाडु

BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : August 8, 2023, 6:12 pm IST
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Manish Kashyap: यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में ही रहेंगे कश्यप… नहीं जाना होगा तमिलनाडु

Manish Kashyap

India News (इंडिया न्यूज़),Manish Kashyap: यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट की ओर से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में सब जज मनोरंजन झा की अदालत के द्वारा मनीष कश्यप को बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया है। मनीष कश्यप के वकील शिवानंदन भारती के द्वारा अदालत में ये अपील किया गया था कि कश्यप को तमिलनाडु में चल रहे सभी केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल गई। बिहार के कई केस मे बेल नहीं मिला है। इसलिए अनुरोध बिहार के सभी केसों में बेल मिलने तक उसे यहां के ही जेल में रखा जाए। ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पटना के बेऊर जेल में रखने का आदेश दे दिया।

तमिलनाडु से सोमवार को बिहार लाए गए मनीष कश्यप

बता दें मनीष कश्यप को बेतिया के एक केस में पेशी के लिए कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु से सोमवार को बिहार लाया गया था। सोमवार को बेतिया कोर्ट ने मनीष को बिहार के जेल मे रखने की बात कही थी। इसके बाद मनीष को पटना लाया गया था। पहले तो बेऊर जेल प्रशासन ने मनीष को अपने जेल में रखने से इनकार कर दिया था। बाद में जेल प्रशासन ने मनीष को अपने जेल में रखा। मनीष कश्यप के केस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) जांच कर रही है।

सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी

बता दें मंगलवार सुबह 11 बजे पटना सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी होनी थी। समर्थकों की भीड़ और सुरक्षा कारणों से मनीष कश्यप को 10 बजे ही पटना पुलिस ने कोर्ट परिसर में ले आया। इसके बाद कोर्ट में पेशी के दौरान EOU ने अपने केस को लेकर रिमांड मांगा था। दरअसल, मनीष के खिलाफ EOU ने कुल चार केस दर्ज किया था। इसमें से दो केस में उसकी पेशी हो चुकी है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने से जुड़ा मामला भी इसी केस से जुड़ा है।

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