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India News (इंडिया न्यूज़), Manish Sisodia: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई को आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। एएनआई ने रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने के लिए आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है। अब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की याचिका का उल्लेख किया।
Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi mentions Manish Sisodia’s plea. He says that Sisodia has been in jail for the last 16 months and complains about the delay in the beginning of the trial in the liquor policy case. The Supreme Court assures to look into it. pic.twitter.com/WKxkixpILz
— ANI (@ANI) July 8, 2024
उन्होंने कहा कि सिसोदिया पिछले 16 महीनों से जेल में हैं और शराब नीति मामले में सुनवाई शुरू होने में देरी की शिकायत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले 30 अप्रैल को श्री सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और उसके बाद से उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में वे फरवरी 2023 से जेल में हैं। उनकी जमानत पहली बार 31 मार्च 2023 को खारिज की गई थी। 28 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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सिसोदिया के खिलाफ मामला दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत पर सीबीआई द्वारा शुरू में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें दिल्ली की आबकारी नीति-2021-22 में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसे बाद में राज्य द्वारा वापस ले लिया गया था।
सीबीआई के मामले के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति के माध्यम से अर्जित धन को “हवाला” चैनलों के माध्यम से 2022 में गोवा में विधानसभा चुनावों से पहले आप के अभियान पर खर्च किया गया था।
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