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India News (इंडिया न्यूज), Manish Sisodia: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। दरअसल, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 22 जुलाई को खत्म हो रही थी। इससे पहले 15 जुलाई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिसोदिया को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। पिछले साल फरवरी में आप नेता को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर 29 जुलाई तक मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि 29 जुलाई तक नोटिस का जवाब दें। हम दो हफ्ते बाद फिर इस पर विचार करेंगे। मनीष सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि आप के वरिष्ठ नेता 16 महीने से जेल में हैं और मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। पिछले साल 30 अक्टूबर को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। परंतु कोर्ट ने कहा था कि अगर अगले तीन महीने में ट्रायल धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित जमानत मांग रहे थे।
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बता दें कि, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए आदेश में कहा था कि मामले की कार्यवाही में देरी काफी हद तक सिसोदिया की वजह से हुई है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत जरूरी दोहरी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इसको चुनौती देते हुए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछले महीने शीर्ष अदालत में सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा था कि शराब नीति मामले में अंतिम आरोपपत्र/शिकायत 3 जुलाई तक दायर की जाएगी।
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