India News ( इंडिया न्यूज़ ), Mathura Shahi Masjid Case: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज शुक्रवार (5 जनवरी) को सुनवाई होनी है। इस संबंध में मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। हालांकि, दिसंबर के मध्य में दायर इस याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले में शुक्रवार को इस मेंशन पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं ट्रांसफर करने को लेकर होनी है सुनवाई
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें अहम बात ये है कि मस्जिद कमेटी ने सभी 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के पहले के आदेश को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने अवैध करार दिया है।
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। 26 मई 2023 को कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
क्या है याचिका में?
दरअसल, ‘भगवान श्रीकृष्ण विराजमान’ और 7 अन्य लोगों ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। यहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। याचिका में कहा गया है कि वहां हिंदू देवताओं में से एक ‘शेषनाग’ की एक छवि भी मौजूद है।
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