India News (इंडिया न्यूज़), Wrestlers Protest, दिल्ली: WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला हुआ है। पहलवान लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं। मगर एक नाबालिग महिला पहलवान अब अपने बयान से पलट गई है। बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोप को नाबालिग महिला पहलवान ने वापस ले लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में 2 दिन पहले महिला पहलवान ने बयान वापस लिए। नाबालिग पहलवान का बयान दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कराया है।
बता दें कि एक नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर कई बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एफआईआर में इन आरोपों को विस्तार से बताया गया है। शिकायत में गलत तरीके से छूना, छाती के ऊपर किसी बहाने से हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना। इसके अलावा छाती से पीठ तक हाथ लेकर जाने के साथ-साथ पीछा करना भी शामिल है। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग FIR दर्ज की।
शिकायत के मुताबिक लड़की ने कहा, “उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कंधे पर बहुत जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे खिसका दिया। उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। मेरे साथ टच में रहना।” FIR नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज हुई है। जो कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत है। जिसमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। जिन घटनाओं का एफआईआर में उल्लेख किया गया है वह कथित तौर पर 2012 से लेकर 2022 तक देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई हैं।
FIR में IPC की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना), तथा 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ दर्ज हुई पहली एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। जिसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के सचिव विनोद तोमर का भी नाम शामिल है।
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