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शर्मनाक! ट्रेन में बुजुर्ग मुस्लिम यात्री से मारपीट, गोमांस का लगाया आरोप, जानें पूरा मामला

Raunak Kumar • LAST UPDATED : September 1, 2024, 12:55 am IST

Muslim Man Assaulted

India News (इंडिया न्यूज), Muslim Man Assaulted: महाराष्ट्र के नासिक में एक मुस्लिम बुजुर्ग यात्री के साथ एक्सप्रेस ट्रेन में कई लोगों ने मारपीट की। दरअसल, बुजुर्ग को परेशान करने वाले यात्रियों को शक था कि उनके टिफिन में गोमांस है। रेलवे कमिश्नर ने इस घटना की पुष्टि की है और मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस पूरी घटना पर पीड़ित बुजुर्ग का बयान सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक उनका नाम अशरफ अली सैयद है और वे जलगांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे जिंदा हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसलिए मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे कोई गलत कदम न उठाएं। साथ ही पीड़ित बुजुर्ग ने इस पूरी घटना में उनके लिए आवाज उठाने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, कल्याण निवासी पीड़ित 72 वर्षीय अशरफ अली सैयद 28 अगस्त को एक्सप्रेस ट्रेन से मालेगांव में अपनी बेटी के घर जा रहे थे। इस यात्रा के दौरान उनके पास कुछ सामान भी था। दरअसल, आरोपियों को शक था कि उनके सामान में गोमांस है। इसके बाद आरोपियों ने उनके सामान की तलाशी लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने बुजुर्ग यात्री अशरफ अली सैयद के साथ गाली-गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने इस घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी ने पीड़ित बुजुर्ग की तलाश की और उनसे शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया। पहले तो पीड़ित अशरफ अली सैयद मामला दर्ज कराने को राजी नहीं हुए। इस घटना के संबंध में ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक ने शिकायतकर्ता की बेटी के घर जाकर पीड़ित बुजुर्ग का बयान दर्ज किया।

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संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार

ठाणे जीआरपी ने इस मामले में 4 से 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं जांच के बाद पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान की है, जो धुल के रहने वाले हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम धुल भेजी गई है और उन्हें हिरासत में लेकर पुणे लाया जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर, ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 189(2), 191(2), 190, 126(2), 115(2), 324(4)(5), 351(2)(3), 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच कर मामले की आगे की जांच कर रही है।

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