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असम में मुस्लिम विवाह पंजीकरण बिल मंजूर; जानिए और क्या बदलेगा

Himanshu Pandey • LAST UPDATED : August 22, 2024, 12:10 am IST

Himanta Biswa Sarma

India News (इंडिया न्यूज़), Himanta Biswa Sarma: पूर्वोत्तर के असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। बुधवार को वहां मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि, “आज असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इसमें दो खास प्रावधान हैं। पहला- अब मुस्लिम शादियों का पंजीकरण सरकार करेगी न कि काजी। दूसरा- बाल विवाह का पंजीकरण अवैध माना जाएगा।”

पहले ही हिमंत सरमा ने लव जिहाद के खिलाफ उठाई थी आवाज

बता दें कि, इस समय असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां के सीएम पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। हालांकि, बाद में वे बीजेपी में चले गए और तब से वे कट्टर हिंदुत्व की राह पर हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने इससे पहले अगस्त की शुरुआत में कहा था कि उनकी सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाएगी, जिसमें दोषियों को सजा के तौर पर ‘आजीवन कारावास’ का प्रावधान होगा।

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लव जिहाद पर बोले हिमंत सरमा

दरअसल, 4 अगस्त 2024 को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के सीएम ने कहा था कि उन्होंने चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ की बात की थी। जल्द ही वे एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। सीएम ने यह भी बताया था कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। दरअसल, असम सरकार ने चुनाव पूर्व वादे के अनुसार दी जाने वाली एक लाख सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी है। सीएम ने कहा था कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन के सौदों को लेकर फैसला लिया है।

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