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Navneet Rana Case: सांसद नवनीत राणा की फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में, बॉम्बे सेशन कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Divya Gautam • LAST UPDATED : December 21, 2022, 6:50 pm IST
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Navneet Rana Case: सांसद नवनीत राणा की फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में, बॉम्बे सेशन कोर्ट ने खारिज की अर्जी

फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में अमरावती सांसद नवनीत राणा को झटका लगा है, बॉम्बे सेशन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन सिंह ने इस मामले में बरी करने को लेकर बॉम्बे सत्र न्यायालय में अर्जी डाली थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है उन्होंने शिवड़ी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी।

नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिया था इस फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने शिकायत दर्ज कराई थी इसके बाद हाईकोर्ट ने जून 2021 में नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था और उनके ऊपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

क्या है पूरा मामला?

मुंबई के मुलुंड पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था क्योंकि जिस अमरावती सीट से वो सांसद है वो अनसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है बंबई हाई कोर्ट ने साल 2021 में अमरावती की सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये फर्जी दस्तावेजों को उपयोग करके प्राप्त किया गया है।

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