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Nawab Malik: सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को दी राहत, अभी नहीं जाएंगे जेल

India News (इंडिया न्यूज़),Nawab Malik: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी राहत दी है। स्वास्थ कारणों के चलते  सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को स्वास्थ्य आधार पर नवाब मलिक (Nawab Malik) को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।

17 महीने जेल में रहें

नवाब मलिक को ED ने फरवरी 2022 में संपत्ति हड़पने के कथित आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्होंने 17 महीने जेल में गुजारे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के दौरान नवाब मलिक के वकिल कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मलिक का पिछले 16 महीने से किडनी एलाइनमेंट के चलते इलाज चल रहा है। जिसके बाद उनके स्वास्थ को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें 2 महीने की बेल दी थी।

क्या था मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। ED ने ये एक्शन 1999-2006 के बीच दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर की मदद से कुर्ला में एक संपत्ति हड़पने के कथित आरोप के बाद लिया था। ED ने पहले इल्जाम लगाया था कि चूंकि पार्कर दाऊद के अवैध कारोबार को संभालता थी, इसलिए इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए हुआ था।

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Mudit Goswami

मुदित गोस्वामी, प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं. Delhi university से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर Paigam.Network जैसी संगठन के साथ बतौर रिसर्चर और कॉन्टेक्ट राइटर काम कर चुके हैं. पत्रकारिता जगत में 3 से अधिक सालों के अनुभव के साथ इंडिया न्यूज़ में पॉलिटिक्स और धर्म से जुड़ी खबरें/स्टोरी लिखना पसंद करते हैं.

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