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NCP: शरद पवार गुट को इलेक्शन कमीशन ने दिया नया चुनाव चिन्ह तुतारी, जानें क्या होता है इसका अर्थ

BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : February 23, 2024, 10:58 am IST
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NCP: शरद पवार गुट को इलेक्शन कमीशन ने दिया नया चुनाव चिन्ह तुतारी, जानें क्या होता है इसका अर्थ

Sharad Pawar

India News (इंडिया न्यूज), NCP: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को शरद पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) गुट को एक नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया। इसके कुछ दिनों बाद इसने NCP का नाम और उसका मूल ‘घड़ी’ चिन्ह अजित पवार गुट को दे दिया। एनसीपी-शरदचंद्र पवार खेमे के अनुसार, उन्हें दिया गया नया पार्टी चिन्ह ‘तुरहा उड़ाता हुआ आदमी’ है।

क्या होता है तुरही का अर्थ

‘तुरहा’ एक पारंपरिक तुरही है, जिसे ‘तुतारी’ भी कहा जाता है। यह प्रतीक पारंपरिक तुरही बजाने वाले एक व्यक्ति को दर्शाता है।

“महाराष्ट्र के इतिहास में छत्रपति शिव राय की वीरता, बिगुल, ने एक बार दिल्ली के सम्राट को हरा दिया था। यह आज ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरद चंद्र पवार’ के लिए गर्व की बात है। यह ‘तुतारी’ एक बार फिर तैयार है शरदचंद्र पवार साहब के नेतृत्व में दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए!”, एनसीपी-शरदचंद्र पवार खेमे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था।

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पार्टी का विभाजन 

शरद पवार द्वारा स्थापित राकांपा पिछले साल जुलाई में अजित पवार और आठ अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद विभाजित हो गई थी। इस महीने की शुरुआत में, ईसीआई ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को ‘एनसीपी’ नाम और ‘घड़ी चिह्न’ आवंटित किया था। एक दिन बाद, चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट के लिए ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार’ का नाम आवंटित किया।

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‘क़ानून के ख़िलाफ़

मूल पार्टी को देने के चुनाव निकाय के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। उन्होंने कहा कि यह ”क़ानून के ख़िलाफ़” है और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि राजनीतिक पार्टी बनाने वालों को पार्टी से ही हटा दिया गया हो.

“…इतना ही नहीं, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया। यह निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था…हमें अपनी सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने की जरूरत होगी,” राकांपा सुप्रीमो ने कहा था।

शरद पवार ने भी चुनाव आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गुट के लिए ‘एनसीपी-शरदचंद्र पवार’ नाम देने का चुनाव आयोग का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

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Election Commission of Indianationalist congress partySharad Pawar

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