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India News(इंडिया न्यूज), NEET Controversy: नीट विवाद में एक नया मोड़ आया है जिसमें मेडिकल परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर NEET-UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिकाओं को टैग किया है और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।
गुरुवार को, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीन उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी और पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने NEET-UG आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर चार स्थानांतरण याचिकाओं और इसी तरह की शिकायतों को उठाने वाली 11 अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। इस मामले को इसी मुद्दे पर लंबित अन्य मामलों के साथ 8 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा गया है।
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