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NEET परीक्षा पर SC का सुप्रीम फैसला, कोर्ट के इस फैसले से छात्रों को लगा झटका

Raunak Kumar • LAST UPDATED : July 23, 2024, 6:04 pm IST
NEET परीक्षा पर SC का सुप्रीम फैसला, कोर्ट के इस फैसले से छात्रों को लगा झटका

NEET UG 2024 SC Verdict

India News (इंडिया न्यूज), NEET UG 2024 SC Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को NEET पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि NEET का पेपर दोबारा नहीं होगा। यह फैसला पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार, NTA ने अपने विचार रखे। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कोर्ट की मदद की। CJI ने कहा कि इस मामले से बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए हम दोबारा परीक्षा को उचित नहीं मानते। डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि हमारा निष्कर्ष यह है कि पेपर लीक हजारीबाग में हुआ और पटना तक गया, यह निर्विवाद है। आदेश पढ़ते हुए उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई ने कहा है कि अब तक हजारीबाग और पटना के 155 छात्र लाभार्थी पाए गए हैं।

छात्रों को लगा बड़ा झटका

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जांच अभी अधूरी है। हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से किन केंद्रों में गड़बड़ी हुई। हालांकि, IIT मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की। अब तक उपलब्ध सामग्री के अनुसार यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस वर्ष के परिणामों की तुलना पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों से भी की। इससे भी ऐसा नहीं लगा कि व्यापक अनियमितता हुई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गलत तरीके अपनाने वाला कोई भी छात्र लाभ न उठा पाए, न ही भविष्य में प्रवेश ले पाए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना ​​है कि पुनर्परीक्षा से 20 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे। शैक्षणिक सत्र बाधित होगा, पढ़ाई में देरी होगी। इसलिए हम पुनर्परीक्षा को उचित नहीं मानते।

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SC ने NTA से मांगा था जवाब

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 18 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान NTA को दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि वह नीट-यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को सार्वजनिक करे। साथ ही कहा था कि छात्रों की पहचान गोपनीय रखी जाए। वहीं केंद्र बदलने के मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनटीए से पूछा कि क्या उसके पास ऐसा कोई डेटा है जिससे पता चले कि 1 लाख 8 हजार छात्रों ने अपना केंद्र बदला है? यह देखना जरूरी है कि संदिग्ध केंद्र बदला गया था या नहीं। एनटीए ने जवाब दिया कि परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले ही केंद्र आवंटित किया जाता है, इसलिए इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है।

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