National Herald Case: कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है. EOW (इमरजेंसी ऑफिस) ने नेशनल हेराल्ड केस में एक नई FIR फाइल की है. इस FIR में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का आरोप है. इस FIR में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और छह दूसरे लोगों और तीन कंपनियों को आरोपी बनाया गया है.
इस नई FIR के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी कंपनी AJL को धोखे से अपने कब्ज़े में लेने की साज़िश करने का आरोप है. यह FIR 3 अक्टूबर को ED की शिकायत के बाद फाइल की गई थी. ED ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की है.
क्या हैं आरोप?
कांग्रेस नेताओं पर यंग इंडियन नाम की कंपनी के ज़रिए AJL की लगभग ₹2,000 करोड़ की संपत्ति पर कंट्रोल पाने का आरोप है. FIR के मुताबिक डोटेक्स कोलकाता की एक कथित शेल कंपनी है जिसने यंग इंडियन को ₹1 करोड़ दिए थे. इस ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए, यंग इंडियन ने कांग्रेस को सिर्फ़ ₹50 लाख देकर AJL को खरीद लिया, जिसके एसेट्स की कीमत ₹2,000 करोड़ से ज़्यादा है.
16 दिसंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर अपना फ़ैसला टाल दिया है. कोर्ट अब 16 दिसंबर को अपना फ़ैसला सुनाएगा. कांग्रेस ने कोर्ट में दलील दी कि यह एक पॉलिटिकल बदला था. कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस ओवरसीज़ चीफ़ सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज़ प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी बनाया गया है.