GST New Rates List: नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से आपके रोज़मर्रा के खाने-पीने की चीज़ें काफी सस्ती हो जाएँगी. 22 सितंबर से नई GST दरें लागू होंगी, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. सरकार ने खाने-पीने की चीज़ों की GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी है. नई GST दरें लागू होने के बाद रोज़मर्रा की खाने-पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी. खाने-पीने की चीज़ों पर GST की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है. नई दरों के तहत ज़्यादातर सामान 5% और 18% के दायरे में आएंगे, जबकि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पर 40% टैक्स लगेगा। दूध, पनीर, चॉकलेट और ब्रेड समेत कई उत्पादों की कीमतें कम होंगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी. आपको बता दें, GST की नई दरों में ज़्यादातर सामान 5% और 18% के दायरे में आएंगे. हालाँकि, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पर 40% टैक्स लागू रहेगा. PAK का गेम ओवर, एशिया कप में टीम इंडिया का अगला मैच कब, किससे होगा? जानिए पूरी डिटेल 22 सितंबर से कौन सी खाने-पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी? दूध पनीर चॉकलेट पिज़्ज़ा ब्रेड स्टार्च, इनुलिन भारतीय कत्था ग्लिसरॉल (कच्चा) ब्राज़ील नट्स (सूखे) ऊन ग्रीस, लैनोलिन मार्जरीन, लिनोक्सिन चीनी कन्फेक्शनरी अन्य पशु वसा और तेल संरक्षित मांस और मछली अन्य शर्करा, सिरप, कारमेल कोको पाउडर सूप और शोरबा ब्रेड, चपाती, खाखरा जैम, जेली, मुरब्बा नारियल पानी (पैक किया हुआ) यीस्ट, बेकिंग पाउडर सॉस, मसाले, मसाला आइसक्रीम, खाने योग्य बर्फ सूअर और मुर्गी की चर्बी पास्ता, नूडल्स, कूसकूस कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं माल्ट अर्क, खाद्य पदार्थ कॉफी, चाय का अर्क, चिकोरी नमकीन उत्पाद टमाटर और मशरूम के संरक्षित पदार्थ कोकोआ मक्खन, वसा, तेल सॉसेज और इसी तरह के मांस उत्पाद बीड़ी के रैपर के पत्ते (तेंदुए) पत्ता) घी रहित और मोम/वसा के अर्क अवशेष माल्ट (भुना हुआ या बिना भुना हुआ) वनस्पति मोम, मोम, स्पर्मेसेटी परिष्कृत चीनी (स्वादयुक्त, रंगीन, क्यूब्स) नमकीन, भुजिया, मिक्स (पैकेज्ड) गोजातीय, भेड़, बकरी की चर्बी पराठा, परोटा, अन्य भारतीय रोटियाँ सिरका या अम्ल में संरक्षित सब्जियाँ लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, वसा तेल मछली और समुद्री स्तनपायी तेल मांस, मछली, क्रस्टेशियंस के अर्क और रस केक, बिस्कुट, पेस्ट्री (रोटी/ब्रेड को छोड़कर) छेना या पनीर (पहले से पैक और लेबल किया हुआ) मक्खन, घी, मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड खट्टे फल (संतरा, मैंडरिन, अंगूर, नींबू, लाइम) सब्जी के रस, अर्क, अगर, गाढ़ा करने वाले पदार्थ खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम हाइड्रोजनीकृत पशु या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल रासायनिक रूप से संशोधित वसा और तेल (अखाद्य) अन्य सूखे मेवे और मेवे के मिश्रण (इमली को छोड़कर) बादाम, हेज़लनट, शाहबलूत, पिस्ता, पाइन नट्स, अन्य सूखे मेवे पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकरी उत्पाद, कम्युनियन वेफर्स रेलवे का बड़ा फैसला, अब तत्काल वाला नियम रिजर्वेशन टिकट पर भी, जानें कब से होगा लागू?