संबंधित खबरें
MahaKumbh:महाकुंभ में जाना हुआ महंगा, अचानक सात गुना बढ़ गए टिकटों के दाम, कीमत सुन उड़ जाएगी होश
Viral Video: ट्रेन के टॉयलेट में चाय वाले ने किया ऐसा काम, देख लोगो ने कहा-चाय पीना छोड़ दूंगा
Pushpak Express Train Accident: कैसे काम करता है रेलवे का रेस्क्यू सिस्टम? हादसे वाली जगह पर तुरंत कैसे पहुंच जाता है बचाव दल?
मुगलकाल का सबसे अय्याश बादशाह, जो अपने हरम में रखता था किन्नर, मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली बूटियां खाकर करता था ऐसा काम…
IIT वाले बाबा ने कर ली शादी, चौंका देगा सिंदूर वाला वीडियो, खुद किया अपने जीवनसाथी के नाम का खुलासा
चारों तरफ मौत की चीखें…अधकटी लाशें, जलगांव में ट्रेन से कूदने वालों का हुआ ऐसा हाल, सामने आया खौफनाक वीडियो
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
New laws for medicine, cosmetics and devices: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस के लिए नए कानून बनाने के लिए पैनल का गठन किया है। जानकारी के मुताबिक पैनल में आठ सदस्य होंगे। और इसके प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया वीजी सोमानी होंगे। पैनल 30 नवंबर को अपने सुझावों को मसौदा सरकार को सौंपेगा। देश की शीर्ष नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन(CDSCO) के मुताबिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवाओं और कॉस्मेटिक्स के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को रेगुलेट किया जाता है। हाल ही में इस एक्ट को संशोधित करते हुए मेडिकल डिवाइसेस को भी जोड़ा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस बिल के लिए कमिटी के गठन का फैसला किया है। कमिटी की सिफारिशों के आधार पर नया न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस एक्ट बनाया जाएगा। सरकार द्वारा गठित पैनल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डायरेक्टर राजीव वाधवान, ज्वॉइंट ड्रग कंट्रोलर डॉ ईश्वरा रेड्डी, ज्वॉइंट ड्रग कंट्रोलर एके प्रधान, आईएएस अधिकारी एनएल मीणा के साथ हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के ड्रग कंट्रोलर भी होंगे। बता दें कि साल 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइस को ड्रग कैटेगिरी के तहत खरीदा था, ताकि इन डिवाइसेस को रेगुलेट किया जा सके। फॉर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया कानून वक्त की जरूरत है। शीर्ष दवा कंपनी के लॉबी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अधिकारी ने कहा कि पुराना कानून 1940 में बना था और उसके बाद से इसमें कई सारे संशोधन हो चुके हैं। ये अब बहुत ऊलझाऊ और अस्पष्ट हो गया है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.