India News (इंडिया न्यूज़), NewsClicK: न्यूज़क्लिक के HR हेड अमित चक्रवर्ती ने सोमवार को दिल्ली की अदालत में न्यूज पोर्टल के मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की है। उनका ये बयान कोर्ट द्वारा HR हेड चक्रवर्ती और न्यूज पोर्टल के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मामले की जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को 60 दिनों की न्यायिक हिरासत देने की अनुमती के बाद आया। ब
मालूम हो कि अक्टूबर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक एफसीआरए उल्लंघन के मामले दो स्थानों पर छापेमारे की थी। अधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर आरोप है कि उसने विदेशी फंड नियमन कानून (FCRA) मामले का उल्लंघन करते हुए विदेशी फंड ली है। इसमें दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि पोर्टल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य नेविल रॉय सिंघम ने फर्जी तरीके से विदेशी फंड दी है, हालांकि पोर्टल ने इन आरोपों का खंडन किया है।
दिल्ली पुलिस ने की थी छापेमारी
बता दें कि न्यूजक्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भी मामले में छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। इन पर चीन के पक्ष में प्रायोजित खबरें चलाने के लिए चीनी कंपनियों के माध्यम से 38 करोड़ रुपये की फंडिंग का गंभीर आरोप है।
ये भी पढ़ें-
- Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, जानिए कैसा रहा राजनीतिक सफर
- सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में दिया संदेश, ऐसे बनाया ‘दुनिया का सबसे बड़ा’ सांता क्लॉज़
- Human Trafficking: मानव तस्करी के आरोप में फ्रांस में रुका विमान आज आएगा भारत, जानें क्या था मामल