संबंधित खबरें
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकवादी, 2 जवान घायल, ऑपरेशन जारी
अमित शाह के बयान के बाद पूरे विपक्ष को लगी मिर्ची, ममता की पार्टी ने गृह मंत्री के खिलाफ उठाया ये कदम, पूरा मामला जान तिलमिला उठेंगे भाजपाई
गेटवे ऑफ इंडिया के पास बड़ा हादसा, नेवी की स्पीड बोट से टकराई नाव, बचाव अभियान जारी…अब तक 13 की मौत
वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को लगा बड़ा झटका! अब नहीं कर सकेंगे ये काम
सदन में उनका रौद्र रूप में आए सतीश महाना, मार्शल से कहा-अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक…
Exclusive Interview: PM Modi के 10 सालों में कितना बदल गया भारत? MP Kartikeya Sharma ने बताया विदेशों में कैसे बढ़ी इंडिया की शान
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली के मुख्य सचिव (CS) से यमुना नदी में हो रहे पॉल्यूशन को लेकर सवाल उठाए है और इस बात पर सफाई देने के निर्देश दिए है कि यमुना नदीं में प्रदूषक बहाने पर रोक लगाने और नदी के पानी की शुद्धता की सुरक्षा करने में प्रशासन की ‘खुल्लमखुल्ला विफलता’ पर क्यों ना दंडात्मक कार्रवाई की जाए।एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यमुना पुनरोद्धार का स्पष्ट खाका होने के बाद भी प्रशासन उसे साफ नहीं रख पाया।
NGT यमुना नदी में प्रदूषण के विरुद्ध में दिल्ली निवासी इशिका की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यमुना नदी में प्रदूषण और बढ़ गया है और वहां मल संबंधी बैक्टिरिया का स्तर तीन महीने पहले की तुलना में 14 गुना अधिक हो गया है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) ने मंगलवार को जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस साल गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान यमुना या किसी अन्य जल निकाय में मूर्तियां विसर्जित नहीं किया जाए। डीपीसीसी ने आदेश में कहा है कि उल्लंघन करने वालो पर 50,000 रुपये का जुर्माना या छह साल की जेल की सजा हो सकती है।
ये भी पढ़े- Delhi crime: राजधानी दिल्ली में गन प्वाइंट पर 30 वर्षीय महिला का अपहरण कर किया गैंगरेप।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.