NGT Tightened in Maharashtra जल प्रदूषण फैलाने वाली 100 औद्योगिक इकाइयों पर ठोका 186 करोड़ का जुर्माना - India News
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NGT Tightened in Maharashtra जल प्रदूषण फैलाने वाली 100 औद्योगिक इकाइयों पर ठोका 186 करोड़ का जुर्माना

Rakesh Banwal • LAST UPDATED : January 29, 2022, 5:08 pm IST
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NGT Tightened in Maharashtra जल प्रदूषण फैलाने वाली 100 औद्योगिक इकाइयों पर ठोका 186 करोड़ का जुर्माना

NGT Tightened in Maharashtra

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इंडिया न्यूज़, पालघर:

NGT Tightened in Maharashtra महाराष्ट्र में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने सख्त रूख अपनाते हुए पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी क्षेत्रे की 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों पर 186 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए फटकार लगाई है कि कैसे आप लोग अपने फायदे के लिए जल प्रदूषण को बढ़ावा दे सकते हो। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए औद्योगिक इकाईयों  फटकार भी लगाई है।

NGT Tightened in Maharashtra

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पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त हुई एनजीटी NGT Tightened in Maharashtra

बता दें कि पांच दिन पहले 24 जनवरी को एनजीटी की ओर से पारित आदेश में प्रर्वतन निदेशालय को फटकार लगाते हुए कहा था कि आखिर क्यों आप इस तरह के अपराध को आप ही बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आप ऐसी औद्योगिक इकाई चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराते हैं। इसी के चलते इन्हें नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त हुई एनजीटी

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त हुई एनजीटी

एमआईडीसी पर दो करोड़ रुपए जुर्माना, तीन महीने में देना होगा NGT Tightened in Maharashtra

मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के अधिकारियों की लापरवाही और ढुल-मुल रवैय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपकी बेरूखी की वजह से ही यह सब हो रहा है। इसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए था लेकिन आपने इसे नहीं देखा।

यही नहीं एनजीटी ने एमआईडीसी को यह भी कहा कि आप ने पाइपलाइनों के रखरखाव का काम भी सही से नहीं किया न ही इनकी सफाई की जिसकी वजह से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। एनजीटी ने एमआईडीसी  पर दो करोड़ रुपए का फाइन लगाते हुए कहा कि अब आपको दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है जो कि तीन महीने के अंदर देना होगा। यही नहीं तारापुर पर्यावरण सुरक्षा सोसाइटी के सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी 91.97 करोड़ का भुगतान करने के लिए कहा है।

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