Toll Plaza Rule: देश में लाखों लोग रोजाना स्टेट और नेशनल हाईवे से गुजरते हैं. इसके कारण अधिकतर लोगों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देना होता है. हालांकि बहुत से लोगों को इसमें खास छूट मिलती है लेकिन वो टोल टैक्स की इस छूट वाले नियम के बारे में नहीं जानते. बता दें कि अगर किसी का घर टोल टैक्स के 20 किलोमीटर के अंदर है, तो उसे केवल 340 रुपये देने होंगे. वो 340 रुपये में पूरे महीने के लिए पास बनवा सकता है. इसके बाद वो एक महीने तक अनलिमिटेड बार टोल प्लाजा से आवाजाही कर सकते हैं.
जानकारी के अनुसार, सरकार ने लोकल मासिक पास की योजना शुरू की थी. ये रूल उन लोगों के लिए है, जिनका घर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आता है. इस पास को बनवाने के बाद आपको हर बार टोल प्लाजा क्रॉस करने पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. आपको केवल NHAI को 340 रुपये का भुगतान करना है और फिर आप अपनी गाड़ी को कितनी बार भी टोल प्लाजा से निकल सकते हैं. हालांकि शर्त ये है कि गाड़ी निजी होनी चाहिए यानी कमर्शियल या टैक्सी वाहनों को ये सुविधा नहीं मिलती.
कर सकते हैं बड़ी बचत
अगर आप रोजाना टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, तो आपको रोजाना के लिए 50 रुपये से 100 रुपये का टोल देना पड़ता है. ऐसे में ये पूरा खर्चा महीने भर के लिए 2000 से ऊपर पहुंचता है. ऐसे में अगर आपको 340 रुपए में अनलिमिटेड बार आवागमन की सुविधा मिलती है, तो इससे आप बड़ी बचत कर सकते हैं. साथ ही आपको रोजाना टोल नहीं देना पड़ेगा.
कैसे बनवाएं टोल पास?
अगर आपका घर भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो आप भी ये पास बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको टोल प्लाजा पर जाना होगा. यहां अपना पता प्रमाण पत्र दिखाना होगा. इसके लिए आप राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली का बिल दे सकते हैं. साथ ही आपको 340 रुपये जमा करने होंगे. इसके बाद वहां पर वैरिफिकेशन किया जाएगा और आपको टोल प्लाजा का मंथली पास दे दिया जाएगा.