Notice To Center In The Vaccine Case
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों से मात्र पहचान को लेकर सिर्फ आधार कार्ड पेश करने के लिए दबाव न दिया जाए। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता से कहा आपने खुद कोविन ऐप को देखा है। इसे अपडेट किया गया है।
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इस ऐप के एफएक्यू वाले खंड में आप देखेंगे कि उसमें पहचान पत्रों की सूची है, जिसके माध्यम से आप टीकाकरण के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आदि से भी पंजीकरण कर सकते है।
इस पर अधिवक्ता ने कहा कि यह सही है कि सात ऐसे पहचान पत्र हैं, जिसके द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर लोगों से आधार की मांग की जाती है। केंद्रों पर कहा जाता है कि आधार के बिना टीकाकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नियम सिर्फ कागजों पर है। आधार कार्ड से लिंक होना अब भी जरूरी है। जिसके बाद पीठ ने याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया।
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