इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (On Appeal Of Vedanta Ltd.) : वेदांत लिमिटेड की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बाड़ेमर तेल क्षेत्र से जुड़ी जानकारी शुक्रवार को केंद्र से मांगा। यह अपील कंपनी ने राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र में तेल उत्पादन को लेकर ओएनजीसी और वेदांत के बीच हुए उत्पादन साझेदारी के लेकर उत्पन्न विवाद को निपटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र को बाड़मेर तेल क्षेत्र से तेल उत्पादन के लिए वेदांत लिमिटेड और ओएनजीसी के साथ पीएससी को 2030 तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस निर्देश के बाद वेदांत लिमिटेड ने खंडपीठ के 26 मार्च के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है।
वेदांत लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। केंद्र और ओएनजीसी की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उन्हें नोटिस मिल गया है। उन्होंने जवाब देने के लिए आदालत से चार हफ्ते का समय मांगा है।
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