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दिल्ली बना गैस चैंबर! गंभीर श्रेणी में पहुंचीं वायु गुणवत्ता, काफी चौंकाने वाले हैं IMD के ये आंकड़ें; क्या इस वजह से बढ़ा प्रदूषण?

BY: Sohail Rahman • LAST UPDATED : November 17, 2024, 8:23 pm IST
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दिल्ली बना गैस चैंबर! गंभीर श्रेणी में पहुंचीं वायु गुणवत्ता, काफी चौंकाने वाले हैं IMD के ये आंकड़ें; क्या इस वजह से बढ़ा प्रदूषण?

Delhi AQI(दिल्ली की वायु गुणवत्ता हुई बेहद गंभीर)

India News (इंडिया न्यूज), Delhi AQI: रविवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और भी गिर गई और औसत 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शाम 7 बजे 457 पर पहुंचने के बाद ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी को पार कर गया। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता इस मौसम में पहली बार ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद पिछले बुधवार के बाद से दूसरी बार AQI ने ‘गंभीर प्लस’ मार्क को पार किया। दिल्ली के सभी स्टेशनों ने 400 से अधिक AQI दर्ज किया, जिसमें बवाना (490), अशोक विहार (487) और वजीरपुर (483) शाम 7 बजे सबसे प्रदूषित रहे। IMD के आंकड़ों के अनुसार, रविवार रात को राष्ट्रीय राजधानी में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि सोमवार सुबह घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

निर्माण और तोड़फोड़ पर रहेगी रोक

विशेष रूप से, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता के स्तर को नीचे लाने के उद्देश्य से शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III को लागू किया।GRAP-3 के प्रभावी होने के दौरान निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी, सभी गैर-आवश्यक खनन गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाएगा, गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-सीएनजी और गैर-बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा और दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने का सुझाव दिया गया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, शुक्रवार से दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत उल्लंघन करने वालों के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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इन वाहनों के संचालन पर है रोक

नए नियमों के तहत, राजधानी में कई श्रेणियों के वाहनों के संचालन पर रोक है। बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल लाइट मोटर वाहन (एलएमवी) बता दें कि, इन श्रेणियों में आने वाली पुरानी कारें और चार पहिया वाहन दिल्ली में नहीं चल सकते। इसके अलावा बीएस-III डीजल मध्यम माल वाहन (एमजीवी) दिल्ली में पंजीकृत ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध है, जब तक कि वे आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं का परिवहन न करते हों। दिल्ली के बाहर से डीजल लाइट कमर्शियल वाहन (एलसीवी) जोकि बीएस-III मानकों या उससे कम मानकों वाले एलसीवी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के अलावा दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। एनसीआर राज्यों से अंतरराज्यीय बसें: केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है, जबकि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों को छूट दी गई है।

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सीएक्यूएम ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का दिया आदेश 

इसके अलावा, सीएक्यूएम ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। इसने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के छिड़काव में वृद्धि करने के लिए भी कहा, खासकर पीक ट्रैफिक घंटों से पहले। सरकार ने दिल्ली के निवासियों से कारपूल करने और जितना संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया है। जीआरएपी के तीसरे चरण के कार्यान्वयन के बाद आज से दिल्ली मेट्रो अतिरिक्त 20 ट्रिप (जीआरएपी-II के लागू होने के बाद से पहले से लागू 40 ट्रिप के अलावा) चलाएगी। जीआरएपी-III लागू रहने तक दिल्ली मेट्रो द्वारा सप्ताह के दिनों में 60 अतिरिक्त ट्रिप लगाए जाएंगे।

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