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कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आप के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

PUBLISHED BY: Naresh Kumar • LAST UPDATED : October 14, 2022, 6:14 pm IST
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कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आप के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

Delhi Riots Case

इंडिया न्यूज, New Delhi News। Delhi Riots Case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनकी हरकतें जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सौहार्द के लिए प्रतिकूल थीं।

दंगों में मार दी थी एक व्यक्ति को गोली

बता दें कि शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने मामले की सुनवाई करते हुए ताहिर हुसैन के अलावा, तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम और शाह आलम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। अजय झा नाम के व्यक्ति को 25 फरवरी, 2020 को चांद बाग के पास भीड़ द्वारा कथित रूप से गोली मार दी गई थी।

13 अक्टूबर को किया था आदेश जारी

न्यायाधीश ने 13 अक्टूबर को एक आदेश में कहा कि मैं सभी आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 148 (दंगा, एक घातक हथियार से लैस), 153ए (वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 302 (हत्या) के साथ धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी पाता हूं।

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