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Parliament Monsoon Session: केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा- नए नहीं पुराने संसद भवन में ही चलेगा मानसून सत्र

India News(इंडिया न्यूज़)Parliament Monsoon Session: नए संसद भवन तैयार होने के बाद लगातार लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे थे कि, इस बार का मानसून सत्र(Parliament Monsoon Session) कौन से संसद भवन में चलेगा। जिसके बाद आगामी मानसून सत्र को लेकर हाल ही में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCPA) की एक बैठक हुई थी। जिसके बाद सामने आया था कि, जुलाई के तीसरे सप्ताह से इसकी शुरुआत हो सकती है। बता दें कि, अब मानसून सत्र तारीख भी सामने आ चुकी है और ये भी सामने गया है कि, इस बार का मानसून सत्र कौन से संसद भवन में चलेगा। बता दें कि, इस सवाल को खत्म करते हुए केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार की शाम को ये साफ कर दिया कि, इसबार के संसद का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में ही शुरू होगा।

मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर दी जानकारी

बता दें कि, इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मानसून सत्र की जानकारी देते हुए ट्वीट किया था कि, ‘संसद का मानसून सत्र, 20 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी व्यवसाय और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह करता हूं।’ जिसके बाद जोशी ने यह भी बताया था कि 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। उन्होंने सभी दलों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कार्यों में रचनात्मक योगदान देने की अपील भी की थी।

इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

इस बार मानसून सत्र के शुरूआत होने से पहले हीं लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि, इस बार मानसून सत्र में कौन-कौन से मुद्दों पर बहस होंगे। बता दें कि, आश इस बात की है कि, इस बार मानसून सत्र में इस बार दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक प्रशासनिक शक्तियां देने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश की जगह आने वाले विधेयक पर हंगामा देखने को मिल सकता है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर विधेयक के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। बता दें कि, केंद्र का यह अध्यादेश दिल्ली सरकार को सेवाओं पर अधिक विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 2023 के फैसले को रद्द करता है। साथ ही यह ऐसे मामलों में उपराज्यपाल को फैसले लेने का अधिकार देता है।

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Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

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