India News(इंडिया न्यूज),Patanjali Ads Case: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह-संस्थापक योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार, 24 अप्रैल को अखबारों में एक नया सार्वजनिक माफीनामा जारी किया। जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए उनसे जारी माफी के आकार और दृश्यता पर सवाल उठाया। वहीं माफीनामा में लिखा हुआ है कि,“भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे मामले के मद्देनजर, हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ कंपनी की ओर से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/आदेशों के गैर-अनुपालन या अवज्ञा के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं।
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इसके साथ ही माफीनामा में लिखा है कि,“हम 22.11.2023 को बैठक/प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं और यह हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि ऐसी त्रुटियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। हम उचित सावधानी और अत्यंत ईमानदारी के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों और निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। हम न्यायालय की महिमा को बनाए रखने और माननीय न्यायालय/संबंधित प्राधिकारियों के लागू कानूनों और निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि, रामदेव और बालकृष्ण ने पहले फर्म द्वारा जारी विज्ञापनों पर अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता के बारे में बड़े दावे करने पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष “बिना शर्त और अयोग्य माफी” मांगी थी। मंगलवार को, रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट के सवालों का सामना करना पड़ा कि उन्होंने अखबारों में अपनी अयोग्य माफी को कितनी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। “क्या यह वही आकार का विज्ञापन है जो आप आम तौर पर अखबारों में जारी करते हैं?” जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए उनसे पूछा।
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वहीं इस मामले में मुकुल रोहतगी ने कहा कि, देशभर के 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित हुआ है। पीठ ने वकील से आगे पूछा और निर्देश दिया कि प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाए। इसने कहा कि वह समाचार पत्रों में प्रकाशित वास्तविक माफी देखना चाहता है। “उक्त विज्ञापन रिकॉर्ड पर नहीं हैं। पीठ ने आगे कहा कि, यह प्रस्तुत किया गया है कि इन्हें एकत्र कर लिया गया है और पार्टियों के वकील को प्रतियों के साथ दिन के दौरान दाखिल किया जाएगा। पार्टियों के वकील को प्रतियों के साथ दो दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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