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India News (इंडिया न्यूज), Patanjali: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि की दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांगी है। बाबा रामदेव को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश के एक दिन बाद ही दायर हलफनामे में बालकृष्ण की माफी शामिल थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, पतंजलि के एमडी बालतृष्णा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि, उन्हें कंपनी के अपमानजनक शब्दों वाले विज्ञापन पर खेद है।
पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि, कंपनी भ्रामक विज्ञापनों के लिए खेद व्यक्त करती है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाएं।” प्रबंध निदेशक का बयान अदालत के द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों पर दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश के दो दिन बाद आया है।
बता दें कि, 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, अस्थमा और मोटापे जैसी बीमारियों के लिए उत्पादित दवाओं के विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक लगा दिया था। इसने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया। नवंबर 2023 में कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था वह चिकित्सा प्रभावकारिता के बारे में कोई बयान या निराधार दावा नहीं करेगी या फिर चिकित्सा प्रणाली की आलोचना नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने भ्रामक विज्ञापन को जारी करना जारी रखा था।
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