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पतंजलि को Bombay Highcourt से बड़ा झटका, 4 करोड़ का देना होगा जुर्माना, जानें क्या था मामला

BY: Shalu Mishra • LAST UPDATED : July 30, 2024, 1:56 pm IST
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पतंजलि को Bombay Highcourt से बड़ा झटका, 4 करोड़ का देना होगा जुर्माना, जानें क्या था मामला

Baba Ramdev

India News(इंडिया न्यूज), Bombay Highcourt: बाबा रामदेव को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर ₹4 करोड़ की राशि जमा करने का निर्देश दिया, क्योंकि बाबा रामदेव द्वारा प्रवर्तित कंपनी ने अगस्त 2023 के उस आदेश का उल्लंघन किया था, जिसमें उसे कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया गया था। इस सुनवाई के बाद पतंजलि को घाटा सहना पड़ रहा है। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी।

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बाबा रामदेव को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका 

न्यायमूर्ति आरआई चागला की एकल पीठ ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर यह आदेश जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि पतंजलि आयुर्वेद ने अंतरिम आदेशों का उल्लंघन किया है, जिससे उसे कपूर उत्पाद बेचने से रोका गया है।

अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जानबूझकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया है और कंपनी पर जमा करने के लिए ₹4 करोड़ का जुर्माना लगाया। यह ₹50 लाख की राशि के अतिरिक्त है, जिसे अदालत ने पहले हरिद्वार स्थित कंपनी को उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर के पास जमा करने का आदेश दिया था।

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पतंजलि पर 4 करोड़ का लगा जुर्माना 

मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर बौद्धिक संपदा अधिकार मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए, अदालत ने 30 अगस्त, 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद को कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया गया था। इस साल की शुरुआत में, मंगलम ऑर्गेनिक्स ने एक याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि पतंजलि आयुर्वेद कपूर उत्पाद का निर्माण करने के साथ-साथ उसे बेच भी रहा है और यह उत्पाद विरार में पतंजलि मेगा स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

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