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माफीनामा खारिज होने के बाद रामदेव के लिए आज का दिन अहम, सुप्रीम कोर्ट में होंगे पेश

India News(इंडिया न्यूज),Patanjali Misleading Ads Case: योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट में होंगे क्योंकि यह भ्रामक विज्ञापनों और कोविड इलाज के दावों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रहा है। पिछले हफ्ते पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापकों को कड़ी फटकार लगाई थी। इसने हरिद्वार स्थित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार की भी खिंचाई की थी। जानकारी के लिए बता दें कि, अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की माफी के दो सेटों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पत्र पहले मीडिया को भेजे गए थे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने पिछले सप्ताह कहा, “जब तक मामला अदालत में नहीं पहुंचा, अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं।

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जानें मामला

मामला कोविड के वर्षों का है, जब पतंजलि ने 2021 में एक दवा, कोरोनिल लॉन्च की थी और रामदेव ने इसे “कोविड-19 के लिए पहली साक्ष्य-आधारित दवा” बताया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस “घोर झूठ” के खिलाफ आवाज उठाई कि कोरोनिल के पास डब्ल्यूएचओ प्रमाणन है।

इसके बाद, रामदेव का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि एलोपैथी एक “बेवकूफी और दिवालिया विज्ञान” है। उन्होंने कहा कि कोई भी आधुनिक दवा कोविड का इलाज नहीं कर रही है। आईएमए ने रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा और माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की। पतंजलि योगपीठ ने जवाब दिया कि रामदेव एक अग्रेषित व्हाट्सएप संदेश पढ़ रहे थे और उनके मन में आधुनिक विज्ञान के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।

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विज्ञापन का दावा

वहीं फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं से खुद को और देश को बचाएं’ शीर्षक से एक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद पतंजलि के खिलाफ एक याचिका दायर की। विज्ञापन में दावा किया गया कि पतंजलि की दवाओं से लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, लीवर सिरोसिस, गठिया और अस्थमा ठीक हो गया है। डॉक्टरों के निकाय ने कहा कि “गलत सूचना का निरंतर, व्यवस्थित और बेरोकटोक प्रसार” पतंजलि उत्पादों के उपयोग के माध्यम से कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे दावे करने के पतंजलि के प्रयासों के साथ आता है।

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

21 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को उन दावों के खिलाफ चेतावनी दी कि उसके उत्पाद मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी। अदालत के दस्तावेज़ों के अनुसार, पतंजलि के वकील ने तब आश्वासन दिया था कि “अब से, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से उत्पादों के विज्ञापन और ब्रांडिंग से संबंधित”। इस साल 15 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को संबोधित एक गुमनाम पत्र मिला, जिसकी प्रतियां न्यायमूर्ति कोहली और न्यायमूर्ति अमानुल्लाह को भेजी गईं। पत्र में पतंजलि द्वारा लगातार जारी किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों का जिक्र किया गया है। आईएमए के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने अदालत को 21 नवंबर, 2023 की चेतावनी के बाद के अखबारों के विज्ञापन और अदालत की सुनवाई के ठीक बाद रामदेव और बालकृष्ण की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिलेख भी दिखाया।

पतंजली से मांगा जवाब

वहीं इस मामले में कंपनी से जवाब मांगा कि क्यों न अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। कड़ी टिप्पणी में, अदालत ने कहा कि “देश को धोखा दिया जा रहा है” और सरकार “अपनी आँखें बंद करके बैठी है”। 19 मार्च को कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि ने अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया है. इसके बाद इसने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। अदालत ने 2 अप्रैल की सुनवाई में भ्रामक विज्ञापनों पर उचित हलफनामा दायर नहीं करने पर “पूर्ण अवज्ञा” के लिए रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने उनसे कहा कि वे “कार्रवाई के लिए तैयार रहें”।

Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

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