India News(इंडिया न्यूज), Paytm Payments Bank: वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्तीय खुफिया इकाई ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ₹5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऋणदाता के लिए एक नया झटका है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को इसे 29 फरवरी से नई जमा स्वीकार करने से रोक दिया था, बाद में इसे 15 मार्च तक बढ़ा दिया था।
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यह बात One97 कम्युनिकेशंस द्वारा यह कहे जाने के कुछ घंटों बाद आई है कि फर्म के बोर्ड ने निर्भरता कम करने के लिए ऋण सेवा के साथ अंतर-कंपनी समझौते को बंद कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अवैध गतिविधियों में लिप्त संस्थाओं द्वारा अपराध की आय को पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था।
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मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय खुफिया इकाई ने कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद पेटीएम ऋणदाता की समीक्षा शुरू की थी। जो कई अवैध कार्यों में शामिल थी। जिसमें ऑनलाइन जुए का आयोजन और सुविधा प्रदान करना शामिल था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि “फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND),… ने PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ₹5.49 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।” एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था।
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