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India News (इंडिया न्यूज), Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रहा है। जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। आपको बता दें कि पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 49 फीसदी हिस्सेदारी है। पेटीएम इसे अपनी सहायक कंपनी नहीं कहता बल्कि अपना सहयोगी बताता है। इसी कड़ी में अब प्रवर्तन निदेशालय पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित खामियों के आरोपों की जांच कर सकता है। जो कुछ महीने पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साझा किए गए थे।
पिछले कुछ वर्षों में कई उल्लंघनों के बाद – जिसमें कई अवसरों पर एक ही पैन का उपयोग करना, केवाईसी की अनुपस्थिति और उचित सत्यापन के बिना प्री-पेमेंट उपकरणों के माध्यम से स्थानांतरण की अनुमति देना शामिल है, आरबीआई ने भुगतान बैंक को मार्च से नई जमा स्वीकार करने से रोकने का फैसला किया है। पिछले दो वर्षों में चर्चा के बावजूद प्रबंधन ने समस्याओं को ठीक करने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने कहा कि अलग से, इसने इस मुद्दे को प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को एक समाचार एजेंसी को बताया, “अगर आरबीआई द्वारा पेटीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई नया आरोप लगाया गया है, तो देश के कानून के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इसकी जांच की जाएगी।” अपनी ओर से, यदि प्रवर्तन निदेशालय मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय लेता है, तो यह देखने के लिए अपनी स्वयं की जांच करेगा कि क्या कोई खामियां थीं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया। इसके बाद से कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। लगातार 2 दिनों से स्टॉक में 20 फीसदी का लोअर सर्किट लग रहा है। इससे पहले, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा था कि आरबीआई के आदेश से कंपनी के वार्षिक परिचालन लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की संभावना है क्योंकि उसके ग्राहक अपने वॉलेट, फास्टैग आदि में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे।
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