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Hit and Run Case: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पुलिस करेगी पीड़ित को मुआवजा योजना के बारे में सूचित

Rajesh kumar • LAST UPDATED : January 13, 2024, 9:20 am IST

India News (इंडिया न्यूज),Hit and Run Case: हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों और घायलों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस और सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए कि पीड़िता और उसके परिवार को मुआवजा मिले।

देश भर में हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं की बड़ी संख्या और पीड़ितों को मुआवजा मिलने की बहुत कम संख्या को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दुर्घटना के मामलों में जहां हिट-एंड-रन वाहन नहीं मिलता है, पुलिस। दुर्घटना की जांच करें। दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति या दुर्घटना में घायल व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा योजना के बारे में जानकारी देंगे और मुआवजे का दावा कैसे करें।

मुआवजा बढ़ाने पर विचार

कोर्ट ने सरकार से योजना का मुआवजा बढ़ाने पर भी विचार करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अभय एस ओका और पंकज मित्तल ने हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के संबंध में उचित निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिया। अदालत ने न्याय मित्र वकील गौरव अग्रवाल और मामले की योजना बनाने और सुनवाई में सरकार की मदद कर रहे अन्य पक्षों के सुझावों पर विचार करने के बाद विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए।

2022 में 67,387 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं

कोर्ट ने कहा कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं पर पेश किए गए आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 2022 में 67,387 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। फैसले में पांच साल की दुर्घटनाओं के आंकड़े दिए गए हैं। आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में हिट एंड रन मामलों में केवल 205 मुआवजे के दावे प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 95 मामलों में दावों का निपटारा किया गया। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 के तहत केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामलों में मुआवजा योजना बनाई है और यह योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू है।

इस योजना में हिट एंड रन हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है। यह मुआवजा योजना हिट एंड रन के मामलों के लिए है, जहां वाहन टक्कर मारकर भाग जाते हैं और यह पता नहीं चलता कि टक्कर किस वाहन ने मारी है। कोर्ट ने पाया कि इस योजना के तहत मुआवजा पाने वाले पीड़ितों की संख्या बहुत कम है।

पिछले पांच साल में 660 मौतें

सड़क और परिवहन मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में हिट-एंड-रन मामलों में 660 मौतें और 113 चोटें दर्ज की गईं, जिसमें मुआवजे की राशि 184।60 लाख रुपये थी। कोर्ट ने कहा कि इस योजना के तहत मुआवजा लेने वाले लोगों की संख्या कम हो सकती है क्योंकि उन्हें योजना की जानकारी नहीं है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अगर रिपोर्ट दर्ज करने के समय और प्रयास के बावजूद पुलिस एक महीने के भीतर टक्कर का कारण बनने वाले वाहन को नहीं ढूंढ पाती है, तो थाना प्रभारी मुआवजे के लिए लिखित रूप से भेजेंगे। दुर्घटना में घायल हुए लोगों या दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्य। योजना की जानकारी देंगे।

इतना ही नहीं, पुलिस पीड़ित को उस क्षेत्राधिकार में दावा जांच अधिकारी का विवरण, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी और कार्यालय का पता भी बताएगी। कोर्ट ने थाना प्रभारी को एक माह के अंदर कानूनी योजना के तहत एफएआर दावा जांच अधिकारी को भेजने का आदेश दिया है। एफएआर भेजते समय उसमें पीड़ित या घायल का नाम अंकित किया जाएगा तथा मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों का नाम भी अंकित किया जाएगा। अपने रजिस्टर में ब्योरा भी दर्ज करेंगे।

अदालत ने कहा कि यदि दावा जांच अधिकारी को एफएआर प्राप्त होने के एक महीने के भीतर मुआवजे का दावा नहीं मिलता है, तो वह जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से पीड़ित से संपर्क करने और मुआवजा दावा आवेदन दायर करने में मदद करने का अनुरोध करेगा। । कोर्ट ने आदेश में एक निगरानी समिति गठित करने का भी निर्देश दिया और कहा कि निगरानी समिति हर दो महीने में बैठक करेगी और योजना और इस आदेश के अनुपालन की निगरानी करेगी।

दावा जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अनुशंसित रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज एक महीने के भीतर दावा निपटान आयुक्त तक पहुंच जाएं। अदालत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह एकमुश्त उपाय के रूप में योजना के तहत दावा दायर करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करे।

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