India News (इंडिया न्यूज़), Pooja Singhal, दिल्ली: झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा से सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अभिषेक झा से प्रवर्तन निदेशालय को अग्रिम जमानत मांगने वाली अपनी याचिका की प्रति देने के लिए कहा।
ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है जिसमें दंपति को आरोपी बनाया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की वेकेशन बेंज ने फिलहाल झा को कोई सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी। पीठ ने कहा कि याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला सुनवाई की अगली तारीख पर किया जाएगा।
2000-बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर उनके पति और अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 2009-2010 के दौरान खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन किया । कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित मामले में ईडी की तरफ से उनपर आरोप लगाया गया है।
ईडी ने एक निलंबित आईएएस अधिकारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उसकी टीम ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांचों के तहत कथित अवैध खनन से जुड़े 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है। सिंघल के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापा मारा था।
झारखंड खनन सचिव का पदभार संभालने वाली सिंघल को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था। सिंघल और उनके पति से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से कुल 19.76 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे।
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