होम / देश / वेश्यावृत्ति वैध पेशा, पुलिस नहीं कर सकती हस्तक्षेप : सुप्रीम कोर्ट

वेश्यावृत्ति वैध पेशा, पुलिस नहीं कर सकती हस्तक्षेप : सुप्रीम कोर्ट

PUBLISHED BY: India News Desk • LAST UPDATED : May 26, 2022, 4:37 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

वेश्यावृत्ति वैध पेशा, पुलिस नहीं कर सकती हस्तक्षेप : सुप्रीम कोर्ट
  • पेशे में शामिल लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार
  • सहमति से सेक्स अपराध नहीं, केवल वेश्यालय चलाना अपराध
  • किसी भी तरह की तांक-झांक अपराध

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Prostitution In India): सुप्रीम कोर्ट ने आज वेश्यावृत्ति (सेक्स वर्क) पर बड़ा फैसला दिया। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इसे वैध करार दिया और कहा कि पुलिस इस मामले में दखल नहीं दे सकती। पीठ ने कहा, वेश्यावृत्ति के पेशे में शामिल लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। जजों ने निर्देश दिया कि अगर वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़े लोग वयस्क हैं और वे आपसी सहमति से संबंध बना रहे हैं तो पुलिस को इसमें शामिल लोगों की जिंदगी में न तो किसी तरह का हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की तांक-झांक अपराध है।

क्रिमिनल लॉ समान रूप से लागू होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बात कहने की कोई जरूरत नहीं है कि वेश्यावृत्ति के प्रोफेशन में होने के बावजूद हर व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवनयापन का पूरा अधिकार है। सेक्स वर्कर को समान कानूनी सुरक्षा मुहैया करवाने का अधिकार है। पीठ ने कहा कि सभी मामलों में आपसी सहमति और उम्र के आधार पर क्रिमिनल लॉ समान रूप से लागू होना चाहिए।

सुपीम कोर्ट ने पुलिस को यह दी हिदायत

पीठ ने कहा कि पुलिस जब भी कहीं छापे की कार्रवाई करे तो वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ किसी व्यक्ति को न तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए और न उन्हें कोई सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें उन्हें प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए। जहों का कहना था कि खुद से और सहमति से यौन संबंध गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल वेश्यालय चलाना अपराध है, सहमति से सेक्स अपराध नहीं है।

सेक्स वर्कर और उसके बच्चों को भी सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार

पीठ ने कहा कि सेक्स वर्कर के बच्चे को उसकी मां से अलग भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को भी मौलिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यदि नाबालिग वेश्यालय में अथवा सेक्स वर्कर के साथ रहते पाया जाता है तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चा तस्करी करके लाया गया है।

शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस सेक्स वर्कर से न करे भेदभाव

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर सेक्स वर्कर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा विशेषकर तब हो जब अपराध यौन संबंध से जुड़ा हुआ हो। अगर सेक्स वर्कर  यौन अपराध का शिकार हुआ हो तो उन्हें हर तरह की सहायता जैसे मेडिकल से लेकर काूननी मदद मुहैया करवाई जाए। कई मामलों में सामने आया है कि पुलिस का सेक्स वर्कर के साथ रवैया बेहतर नहीं है। अक्सर उनके साथ पुलिस की  बर्बरता व हिंसा के मामले सामने आते हैं। सेक्स वर्कर को ऐसा माना जाता है कि उनकी कोई पहचान नहीं है।

जानिए मीडिया के लिए कोर्ट ने क्या दी हिदायत

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मीडिया सेक्स वर्कर की पहचान सार्वजनिक न करे। अगर सेक्स वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है अथवा उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं तो उन्हें बचाने का अभियान चलाया जाता है। ऐसे में न तो उनका नाम पीड़िता और न ही दोषी के तौर पर सार्वजनिक करना चाहिए। सेक्स वर्कर की कोई ऐसी वीडियो या तस्वीर भी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, जिससे उनकी पहचान सार्वजनिक हो।

Prostitution In India

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

ये भी पढ़ें : ज्ञानवापी मामले में नई याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट इस तारीख को करेगा सुनवाई

Connect With Us:-  Twitter Facebook

Supreme Court Verdict Prostitution Is A legal Profession Police Cannot Interfere

Tags:

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने की अपील, मुस्लिम लोग महाकुंभ के मेले में नहीं जाएं
धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने की अपील, मुस्लिम लोग महाकुंभ के मेले में नहीं जाएं
अलीगढ़ में ATS का बड़ा कारनामा: फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे बांग्लादेशी दंपति गिरफ्तार
अलीगढ़ में ATS का बड़ा कारनामा: फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे बांग्लादेशी दंपति गिरफ्तार
महाकुंभ की सुरक्षा से नहीं हो खिलवाड़, माफिया के गुर्गों पर भी करें कार्रवाई: CM योगी
महाकुंभ की सुरक्षा से नहीं हो खिलवाड़, माफिया के गुर्गों पर भी करें कार्रवाई: CM योगी
Allu Arjun से आखिर किस चीज का बदला ले रही हैदराबाद पुलिस? पूछताछ के लिए जारी किया नया फरमान, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आ गया भूचाल
Allu Arjun से आखिर किस चीज का बदला ले रही हैदराबाद पुलिस? पूछताछ के लिए जारी किया नया फरमान, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आ गया भूचाल
दरभंगा में बड़ा खुलासा: ओडिशा के सात चोर गिरफ्तार, 25 लाख की चोरी का पर्दाफाश
दरभंगा में बड़ा खुलासा: ओडिशा के सात चोर गिरफ्तार, 25 लाख की चोरी का पर्दाफाश
बारिश की वजह से दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, पड़ने वाली है हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जानें कैसा रहेगा पूरे हफ्ते का मौसम?
बारिश की वजह से दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, पड़ने वाली है हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जानें कैसा रहेगा पूरे हफ्ते का मौसम?
सीरिया में आने वाला है बड़ा संकट, सुप्रीम लीडर अहमद अल-शरा से आखिर किस लालच में नजदीकी बढ़ा रहा तुर्की?
सीरिया में आने वाला है बड़ा संकट, सुप्रीम लीडर अहमद अल-शरा से आखिर किस लालच में नजदीकी बढ़ा रहा तुर्की?
मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ा हादसा, गिरा निर्माणाधीन पुल, कई लोगों की मौत
मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ा हादसा, गिरा निर्माणाधीन पुल, कई लोगों की मौत
Lawrence Death: अचानक हार्ट अटैक आने के बाद यूं तड़पता दिखा लॉरेंस, फिर इस तरह हो गया शांत, पूरा मामला जान थर-थर कांप उठेंगे आप
Lawrence Death: अचानक हार्ट अटैक आने के बाद यूं तड़पता दिखा लॉरेंस, फिर इस तरह हो गया शांत, पूरा मामला जान थर-थर कांप उठेंगे आप
UP में आने वाले दिनों में हो सकती है बारिश और ठंड का असर! जानें मौसम का हाल
UP में आने वाले दिनों में हो सकती है बारिश और ठंड का असर! जानें मौसम का हाल
MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट का एक ऐतिहासिक सफर, आज भी क्रिकेट की दुनिया में प्रभाव डाल रही है धोनी की विरासत
MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट का एक ऐतिहासिक सफर, आज भी क्रिकेट की दुनिया में प्रभाव डाल रही है धोनी की विरासत
ADVERTISEMENT