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Pune Porsche Accident: पुणे पोर्श कार हादसा मामले में कोर्ट का फैसला, नाबालिक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का लगा आरोप-Indianews

BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : May 22, 2024, 12:37 pm IST
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Pune Porsche Accident: पुणे पोर्श कार हादसा मामले में कोर्ट का फैसला, नाबालिक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का लगा आरोप-Indianews

Pune Porsche Accident

India News (इंडिया न्यूज), Pune Porsche accident: किशोर अदालत ने आज फैसला सुनाया कि पुणे में पोर्शे चलाते समय दो तकनीकी विशेषज्ञों को कुचलने वाले 17 वर्षीय किशोर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराधों से संबंधित है।

अधिनियम में कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक आपराधिक अपराध है यदि ब्रेथ एनालाइज़र परीक्षण से पता चलता है कि मोटर वाहन के चालक के रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक है।

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शराब पीकर गाड़ी चलाने का लगा आरोप

बता दें कि, शनिवार रात को हुई पोर्श दुर्घटना में किशोर को 15 घंटे के भीतर शर्तों पर जमानत दिए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया, जिसे कई लोगों ने कमजोर बताया है। एक स्थानीय अदालत ने उन्हें दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों के लिए यातायात पुलिस के साथ काम करने और अपनी शराब पीने की आदत के लिए परामर्श लेने के लिए कहा।

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