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Pune Porsche Case आरोपी की रिहाई से टूट गई बेटी खोने वाली मां, बोलीं 'वहां कई लड़कियां रहती हैं'

Utkarsha Srivastava • LAST UPDATED : June 26, 2024, 2:58 pm IST
Pune Porsche Case आरोपी की रिहाई से टूट गई बेटी खोने वाली मां, बोलीं 'वहां कई लड़कियां रहती हैं'

Pune Porsche Accident Case

India News (इंडिया न्यूज), Pune Porsche Case : पुणे में नाबालिग लड़के की पोर्श कार से 19 मई को भीषण हादसा हो गया था। इस हादसे में दो इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। जिनमें से एक लड़की अश्विनी कोष्टा थी और एक लड़का अनीश अवधिया। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने इस केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी नाबालिग लड़के तो रिहा करने का आदेश दिया है। इस फैसले ने मृतक बच्चों के परिवारों को तोड़कर रख दिया है। हाल ही में बेटी अश्विनी कोष्टा की मां ने कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए दर्द जाहिर किया है।

  • कोर्ट से फैसले से स्तब्ध रह गईं अश्विनी कोष्टा को मां
  • न्यपालिका पर नहीं खोया भरोसा
  • अश्विनी कोष्टा को मां बोलीं ‘सबक सिखाना है जरूरी’

कोर्ट ने 17 साल के आरोपी को संप्रेक्षण गृह से रिहा करने का आदेश दिया है और इस फैसले को सुनकर अश्विनी कोष्टा का परिवार स्तब्ध रह गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अश्विनी के की मां ममता कोष्टा ने कहा कि वो खबर देखकर हैरान रह गईं लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने न्यायाधीशों से बेटी को खोने वाली एक मां के दर्द को समझने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा कि ‘वहां कई लड़कियां रहती हैं और इस तरह के हादसे दोबारा ना हों इसलिए अपराध करने वालों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है’। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भरोसा जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें न्याय का आश्वासन मिला है।

Pune Porsche Case में Bombay High Court का बड़ा आदेश, रिहा होगा नाबालिग आरोपी

बता दें कि पुणे पोर्श एक्सिडेंट केस में न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मजूषा देशपांडे की पीठ ने कहा कि ‘हम कानून, ‘किशोर न्याय अधिनियम’ के लक्ष्यों और उद्देश्यों से बंधे हैं। पीठ ने ‘अपराध की गंभीरता’ को मानते हुए ये भी कहा था कि ‘किसी भी बच्चे को वयस्क से अलग मानते हुए कार्रवाई करनी चाहिए’। अदालत ने आरोपी नाबालिग को पर्यवेक्षण गृह में भेजने के किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को अवैध करार दिया था और उसे रिहा करने का आदेश जारी किया था।

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