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Rahul Gandhi की बढ़ी मुश्किलें! इस मामले में 26 जुलाई को कोर्ट में होंगे पेश

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : July 24, 2024, 8:50 pm IST
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Rahul Gandhi की बढ़ी मुश्किलें! इस मामले में 26 जुलाई को कोर्ट में होंगे पेश

Rahul Gandhi Defamation Case

India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi Defamation Case: उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार (26 जुलाई) को सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 26 जुलाई दी है। पिछली सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि अगर राहुल 26 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 जुलाई को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था। संसद में व्यस्त होने का हवाला देते हुए राहुल के वकील ने पेश न होने के लिए माफी मांगी। जिसके बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया।

राहुल को व्यक्तिगत रूप से होंगे पेश

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले की सुनवाई कर रही है। चूंकि, कर्नाटक में दिए गए बयान पर यहां सुनवाई हो रही है। इस दौरान राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने तलब किया है। दरअसल, साढ़े 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के तत्कालीन बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया था।

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क्या फिर जाएगी सांसदी?

बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने इस मामले में 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोक दी थी और एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। जिसके बाद कोर्ट ने उस वक्त उन्हें जमानत दे दी थी। वहीं भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।

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