संबंधित खबरें
2014 के बाद से इन दो बिलों को भेजा गया JPC के पास, क्या है इसके पीछे की वजह?
CM Yogi को गंदी बातें बोलने वाला सिरफिरा निकला ‘दीदी’ का फैन, पुलिस देगी ऐसी सजा याद रखेंगी 7 पुश्तें
भीमराव अंबेडकर पर छिड़ा विवाद पर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने सामने,इस्तीफ़े की कांग्रेस ने की मांग
क्या उद्धव छोड़ेंगे कांग्रेस का हाथ? देवेंद्र फडणवीस ने चली ऐसी चाल, मुंह ताकते रह गए राहुल गांधी
2016 में सुर्खियों में आया..फिर रची दिल्ली के तबाही की साजिश! जानें कौन है उमर खालिद
‘तुम कायर हो!’ अमित शाह की किस बात पर राज्यसभा में भड़क उठे मल्लिकार्जुन खड़गे? सुनकर माथा पीट लेंगे
India News (इंडिया न्यूज़),Rahul Gandhi Membership: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा,मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूं और अध्यक्ष का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिना किसी विलंब के सदस्यता बहाल की। बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को ‘मोदी’ सरनेम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। मार्च 2023 में निचले सदन से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस नेता को वायनाड सांसद के रूप में बहाल किया गया था।
#WATCH मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूं और अध्यक्ष का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिना किसी विलंब के सदस्यता बहाल की: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव pic.twitter.com/KhD3dLn5ik
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2023
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील पर जुलाई में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। 24 मार्च को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
13 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का नाम ‘मोदी’ कैसे है?” भाजपा के पूर्व विधान सभा सदस्य (एमएलए) पूर्णेश मोदी ने उक्त भाषण पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को अपमानित और बदनाम किया।
सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने मोदी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि गांधी ने अपने भाषण से जानबूझकर ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों का अपमान किया है। मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च 2023 को उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें दोषी ठहराया। न्यायाधीश हदीराश वर्मा ने फैसला दिया था। सूरत की एक सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
यह भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.