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India News (इंडिया न्यूज़),Rahul Gandhi: मोदी उपनाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय होंगे। इस सिलसिले में उन्हें छह जुलाई को रांची आना पड़ सकता है। रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए छह जुलाई की तारीख तय की है। इस दौरान राहुल गांधी को कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसे 30 सितंबर 2021 को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया था। इस पर राहुल ने पेशी से छूट की याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी को अब अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं।
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इस संबंध में लालपुर क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को सिविल कोर्ट रांची में परिवाद दायर किया था। परिवादी ने याचिका में कहा था कि मोदी उपनाम वाले लोगों के बारे में राहुल द्वारा की गई टिप्पणी से पूरा मोदी समुदाय आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का उपनाम एक ही क्यों है? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? इस बयान को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अपनी शिकायत में भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?
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