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Cruise Drugs Case क्रूज पर रेड से लेकर आर्यन की रिहाई तक, 28 दिन में जानें कब-कब क्या हुआ

PUBLISHED BY: Bharat Mehndiratta • LAST UPDATED : October 30, 2021, 8:26 am IST
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Cruise Drugs Case क्रूज पर रेड से लेकर आर्यन की रिहाई तक, 28 दिन में जानें कब-कब क्या हुआ

Cruise Drugs Case

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इंडिया न्यूज, मुम्बई:
क्रूज पर ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की आज शनिवार को लगभग 27 दिन बाद जेल से रिहाई हो गई। पिछले लगभग एक महीने से यह केस काफी सुर्खियां में रहा है। हो भी क्यों न, इसमें बालीवुड एक्टर और किंग खान के नाम से मशहूर Shahrukh Khan के बेटे Aryan Khan जो फंसे थे। एक महीने में इस केस में बहुत से मोड़ आए।
आइए जानते हैं इस केस में एनसीबी की रेड से लेकर आर्यन की रिहाई तक कब-कब क्या हुआ और कौन-कौन से खुलासे हुए-

सबसे पहले 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर NCB की टीम ने जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े के नेतृत्व में रेड की। इसमें 8 लोगों को हिरासत में लिया था। इन्हीं 8 लोगों में से 3 नाम सबसे चर्चित थे, Aryan Khan, Arbaaz Merchant और मुनमुन धमेचा। इनके ऊपर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

16 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया (Cruise Drugs Case)

Cruise Drugs Case

एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक 8 आरोपियों के पास से चरस, टऊटअ, टऊ और कोकेन समेत अन्य ड्रग्स बरामद मिले थे। इसके बाद एनसीबी ने 16 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इसी केस में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट के साथ मॉडल मुनमुन धमेचा जैसी सेलिब्रिटी और कुछ ड्रग्स पैडलर और ड्रग्स लेने वाले यात्री शामिल थे।

2 दिन का रिमांड और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत

2 दिन की पूछताछ के बाद एनसीबी ने 5 अक्टूबर को 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसमें 2 ड्रग्स पैडलर और 2 यात्री थे। इसके अगले दिन 6 अक्टूबर को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने चारों को 11 अक्टूबर तक ठउइ की हिरासत दी, जबकि आर्यन खान सहित बाकी के 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Big Disclosure In Whatsapp Chat (Cruise Drugs Case)

Cruise Drugs Case

इसके बाद कोर्ट की अगली तारीख में एनसीबी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन के Whatsapp Chat में एक डेब्यू ऐक्ट्रेस के साथ भी ड्रग्स को लेकर बातचीत है। इतना ही नहीं, Whatsapp Chat में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का जिक्र था, प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि आर्यन खान प्रतिबंधित नशीले पदार्थों में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में था। NCB ने बताया कि आरोपी ड्रग्स से संबंधित एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। चूंकि आरोपी साजिश का हिस्सा है, इसलिए जब्त की गई दवाओं की पूरी मात्रा के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने उन लोगों के नामों का खुलासा किया जिन्होंने उन्हें प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति की थी।

जमानत याचिका के लिए मिली तारीख पर तारीख (Cruise Drugs Case)

Cruise Drugs Case

इसके बाद आर्यन की जमानत याचिका को लेकर तारीख पर तारीख बढ़ती चली गई। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान की जमानत के लिए शहर के सबसे बड़े 2 वकीलों को आर्यन खान का केस सौंपा है, जिसमें सतीश मानशिंदे और अमित देसाई हैं। दोनों वरिष्ठ वकीलों ने आर्यन खान की जमानत को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट से 8 अक्टूबर से याचिका की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये कहकर याचिका खारिज कर दिया कि जमानत देने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है।

Session Court का दरवाजा खटखटाया

आर्यन खान के दोनों नामी वकीलों ने उनकी जमानत को लेकर सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुंबई के सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत को लेकर 13 अक्टूबर को याचिका डाली गई जिसके बाद कई चरण में उनकी जमानत याचिका को लेकर सुनवाई चली लेकिन 20 अक्टूबर को मुंबई के सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद 21 अक्टूबर को उनके वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।

इसी दौरान Shahrukh Khan ने 1 और बड़े वकील भी हायर कर लिया, पूर्व अटार्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर का समय दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलों का लंबा सिलसिला चला। 26 और 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

Also Read : Aryan Khan Release आर्यन के बाद अरबाज मर्चेंट की भी थोड़ी देर में होगी रिहाई

कई तारीखों के बाद आया जमानत वाला दिन

क्रूज ड्रग्स केस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 दिन की सुनवाई प्रक्रिया के बाद 28 अक्टूबर को आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट का आदेश देर शाम आने और कागजी प्रक्रिया में देरी के चलते वो शुक्रवार को आॅर्थर रोड जेल से रिहा नहीं हो सके।

NCB अधिकारियों पर लगा लेन-देन का आरोप

इस केस में स्टार पुत्र आर्यन खान ही नहीं, बल्कि NCB के अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगे। हालांकि सुनवाई के पहले आर्यन की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया कि ड्रग्स केस में गवाह द्वारा एनसीबी अधिकारियों पर लेनदेन के आरोपों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसकी ओर से ऐसा कोई आरोप एनसीबी अफसरों पर नहीं लगाया गया है।

NCB ने भी Aryan Khan की जमानत का विरोध किया और हलफनामा दायर किया। जांच एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान के पिता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आर्यन खान ने इसका खंडन किया।

Read More : Mumbai Cruise Rave Party आखिर कौन है Aryan के साथ अरेस्ट हुई Munmun Dhamecha!

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