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India News (इंडिया न्यूज), Rajendra Nagar Accident: दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में शनिवार (27 जुलाई) को पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में गृह मंत्रालय ने सोमवार (29 जुलाई) को एक समिति गठित की। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। इस बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी।
गृह मंत्रालय के द्वारा गठित समिति में अतिरिक्त सचिव, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह), दिल्ली पुलिस के विशेष सीपी, अग्निशमन सलाहकार और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव संयोजक होंगे। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरी तरफ एक अदालत ने मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों तजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह तथा कार चालक मनुज कथूरिया को अदालत में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने उन्हें 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
MHA has constituted a committee to inquire into the unfortunate incident at a coaching centre in old Rajinder Nagar in New Delhi. The committee will inquire into the reasons, fix responsibility, suggest measures and recommend policy changes. (1/2)@HMOIndia @PIB_India
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 29, 2024
बता दें कि, इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) का ड्राइवर भी शामिल है। जो बारिश से भरी सड़क से गुजरा था। आरोप है कि वहां से वाहन गुजरने के कारण तीन मंजिला इमारत के बेसमेंट में पानी घुस गया। ड्राइवर के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का किसी की हत्या करने का इरादा नहीं था। हालांकि, अदालत ने वकील से मंगलवार को जमानत के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों के वकील ने अदालत को बताया कि इमारत को लीज पर देने से लापरवाही से मौत और गैर इरादतन हत्या जैसे अपराधों के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। अदालत ने वकील से लिखित दलीलें पेश करने को कहा है।
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