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Ramnavami Hanuman Jayanti Violence सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पूर्व CJI से जांच की याचिका

Vir Singh • LAST UPDATED : April 26, 2022, 12:42 pm IST

बेंच ने कहा, क्या कोई फ्री है? आप पता लगाएं और हमें बताएं

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर दिल्ली व देश के अन्य राज्यों में हुई हिंसा की पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते समय याचिकाकर्ता वकील से यह भी कहा कि आप उस राहत के लिए मत पूछो जो इस अदालत द्वारा नहीं दी जा सकती।

वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी याचिका

रामनवमी (Ram Navami) और हनुमान जयंती के मौके पर कुछ राज्यों में हाल ही में हिंसा भड़क गई थी और वकील विशाल तिवारी ने इन घटनाओं की जांच को लेकर एक पीआईएल (PIL) दायर कर हिंसा की जांच पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता में कराने की मांग की थी। जस्टिल एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने याचिका को पीआईएल खारिज करते हुए कहा, कि आप एक पूर्व सीजेआई से न्यायिक जांच चाहते हैं। क्या कोई फ्री है? आप पता लगाएं और हमें बताएं।

जानिए क्या थी वकील की दलील

वकील विशाल तिवारी ने मामले में शीर्ष अदालत में बहस के दौरान कहा कि देश में हालात चिंताजनक हैं और सिर्फ एकतरफा जांच चल रही है। इसके जवाब में मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, आप एक पूर्व सीजेआई से न्यायिक जांच चाहते हैं। उन्होंने कहा, क्या कोई फ्री है? आप पता लगाएं और हमें बताएं।

दिल्ली के अलावा इन राज्यों में भड़की थी हिंसा

गौरतलब है कि हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) के अवसर पर गत 16 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की थी और इस दौरान पथराव में करीब 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इससे पहले मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और झारखंड में हिंसा हुई थी। इस दौरान भी कई लोग घायल हो गए।

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