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BH Series
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
वन नेशन, वन नंबर योजना के तहत नए वाहनों पर भारत Series (BH) में पंजीकरण की व्यवस्था लागू हो गई है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। हालांकि बीएच सीरिज के पंजीकरण की व्यवस्था अभी सभी लोगों को नहीं मिलेगी लेकिन जिस भी गाड़ी का पंजीकरण भारत सीरीज यानि बीएच में होगा, वह देश के किसी भी राज्य में बिना किसी रोक-टोक आवागमन कर सकेगा।
भारत सीरीज में नए वाहन का पंजीकरण भी आपकी इच्छानुसार ही होगा न कि अनिवार्य। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने एक सर्कुलर जारी कर बीएच सीरिज में गाड़ियों का पंजीकरण करने का आदेश दिया है। आदेश सभी पंजीयन अधिकारियों (संभागीय परिवहन अधिकारी) को भेज दिए गए हैं।
BH Series वाले वाहन मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर एनओसी लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। न ही वहां पंजीकरण कराकर नया नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी।
भारत सीरीज में गाड़ियों के पंजीकरण करवाने की सुविधा अभी 3 वर्ग के कर्मचारियों को दी गई है। इनमें केंद्रीय, रक्षा मंत्रालय एवं प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी शामिल होंगे। इसक अलावा कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को भी यह सुविध मिलेगी। इनमें वे कंपनियां होंगी, जिनके कार्यालय कम से कम 4 राज्यों में सुचारू होंगे।
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